गोवा में गैर कानूनी काम कर बुरी तरह फंसे Yuvraj Singh, सरकार ने जारी किया नोटिस, मिल सकती है यह बड़ी सजा

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Shivam Rajvanshi
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गोवा में गैर कानूनी काम कर बुरी तरह फंसे Yuvraj Singh, सरकार ने जारी किया नोटिस, मिल सकती है यह बड़ी सजा

गोवा में गैर कानूनी काम कर बुरी तरह फंसे Yuvraj Singh, सरकार ने जारी किया नोटिस, मिल सकती है यह बड़ी सजा∼

Yuvraj Singh: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज और वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी युवराज सिंह हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं. कभी अपनी बल्लेबाज़ी के लिए और कभी अपनी बयानबाज़ी के लिए. सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ भी पोस्ट शेयर करते रहते हैं लेकिन इस बार युवी के चर्चा में रहने की वजह उनके फैंस को पसंद नहीं आयेगी. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने गोवा में कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई के लिए बुलाया है.

Yuvraj Singh पर लग सकता है बड़ा जुर्माना

Yuvraj Singh

युवराज सिंह को गोवा पर्यटन विभाग (Goa tourism department) ने नेमोरजिम में उनके विला को  पंजीकृत कराए बिना 'होमस्टे' के तौर पर संचालित करने पर नोटिस जारी किया है.  इस नोटिस में उन्हें आठ दिसंबर कोहें सुनवाई के लिए बुलाया है. गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के तहत राज्य में 'होमस्टे' का संचालन पंजीकरण के बाद ही किया जा सकता है.

राज्य पर्यटन विभाग  के उपनिदेशक राजेश काले ने 18 नवंबर को उत्तरी गोवा के मोरजिम में स्थित युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के स्वामित्व वाले विला 'कासा सिंह' (Villa Casa Singh) के पते पर जारी नोटिस में युवराज सिंह को आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया.

नोटिस में युवी के एक ट्वीट का भी जिक्र

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नोटिस में कहा गया  यह पता चला है कि वरचावाड़ा, मोरजिम, पेरनेम, गोवा में स्थित आपका आवासीय परिसर कथित रूप से होमस्टे के रूप में काम कर रहा है और 'एयरबनब' जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी मार्केटिंग की जा रही है. विभाग ने युवराज के एक ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा है वह अपने गोवा स्थिति घर में छह लोगों की मेजबानी करेंगे और इसकी बुकिंग सिर्फ 'एयरबीएनबी' पर होगी.

नोटिस में कहा गया है की आपको नोटिस दिया जाता है कि क्यों न गोवा पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 1982 के तहत पंजीकरण में चूक के लिए आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए. पर्यटन विभाग ने क्रिकेटर को अपना पक्ष रखने के लिए आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे उपनिदेशक के समक्ष पेश होने को कहा है.

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