मोहम्मद शमी की बढ़ीं मुश्किलें! हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, रख डाली ये खतरनाक शर्त
Published - 19 Feb 2026, 04:24 PM | Updated - 19 Feb 2026, 04:28 PM
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Mohammed Shami: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी पत्नी हसीन जहां से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हसीन ने भारत की सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें अब एक नई तरह की मांग कर डाली है।
वहीं, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा जारी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि, मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां काफी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। जबकि शमी की बेटी हसीन जहां के साथ रहती हैं।
हसीन जहां ने कर डाली नई मांग
मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की पत्नी हसीन जहां ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके भरण-पोषण याचिका, घरेलू हिंसा की शिकायत और विभिन्न वैवाहिक कार्यवाही को पश्चिम बंगाल से दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की है।
वहीं, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने हसीन जहां के द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिका को अलग स्थानांतरण याचिकाओं पर अपनी सहमति जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) समेत जितने भी प्रतिवादी हैं उनको एक नोटिस जारी करके उनकी प्रतिक्रियां मांगी है। जबकि इस मामले की सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हसीन जहां ने मांगे 10 लाख
क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की पत्नी हसीन जहां ने कुछ महीने पहले अपने और अपनी बेटी के गुजारा भत्ता को बढ़ाने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में हसीन जहां ने गुजारा भत्ता को 4 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति माह करने की मांग की थी।
हालांकि, अभी तक इसको लेकर न्यायालय की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हसीन की मांग को मानता है या फिर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको राहत देता है।
2014 में हुई थी दोनों की शादी
हसीन जहां के मुताबिक, उनकी शादी 7 अप्रैल 2014 को इस्लामी परंपराओं के अनुसार, मोहम्मद शमी से हुई थी। 17 जुलाई 2015 को उनकी बेटी ने जन्म लिया था पर साल 2018 में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) पर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाया था।
बता दें कि, हसीन के अनुसार, शादी के बाद उन्हें और उनकी बेटी को शमी और उनके परिवार द्वारा शारीरिक और मानिसक प्रताड़ना दी गई।
इसके तहत उन्होंने जादवपुर थाने में आईपीसी की धाराओं के तहते मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद साल 2019 में अली पुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शमी और उनके परिजनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन सत्र अदालत ने इस वारंट पर रोक लगा दी थी।
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