भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को आज दलित समाज पर की गई विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने युवराज सिंह को राहत दी है। युवराज सिंह द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद हांसी थाना शहर में दर्ज हुए मुकदमे को खारिज कराने के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा दायर याचिका पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। युवराज सिंह के मामले में हुई सुनवाई में युवराज सिंह को कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट में आज मामले की हुई सुनवाई
युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के विवादित टिप्पणी के मामले में शिकायतकर्ता रजत कलसन के वकील अर्जुन शओरण की तरफ से हांसी पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। जबकि जांच पर रोक के बारे में हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में युवराज सिंह की विवादित वीडियो जांच के लिए एफएसएल चंडीगढ़ व गुड़गांव को भेजी गई थी।
वहीं बेंच ने कहा कि जब युवराज सिंह खुद मान रहे हैं कि यह वीडियो उनकी है तब इस वीडियो की लैब में जांच कराने की क्या जरूरत है। न्यायाधीश अमोल रतन सिंह ने साफ किया कि उन्होंने जांच पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है उन्होंने केवल पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन पर रोक लगाई है ।
युवराज के मामले पर न्यायाधीश ने दिए आदेश
युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमोल रतन सिंह ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि युवराज सिंह द्वारा अपनी टिप्पणी में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल के बारे में शिकायतकर्ता की मंशा में अपना औपचारिक जवाब पेश करें तथा मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद मुकर्रर की तथा अदालत ने साफ किया कि युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने का आदेश केवल अगली तारीख पेशी तक है तथा अदालत अगली तारीख पेशी पर इस बारे में पुनर्विचार करेगी।
गौरतलब है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने पिछले साल इंस्टाग्राम पर युजवेन्द्र चहल से वीडियो चैटिंग करते हुए दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर हांसी थाना शहर में उसके खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए युवराज ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर पिछली तारीख पेशी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को युवराज के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लेने के आदेश जारी किए थे।
क्या था युवराज सिंह का विवादित वीडियो
अगर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के वीडियो के बारे में बात करें तो इस इंस्टाग्राम लाइव में युवराज, रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच युवराज सिंह ने चहल के बारे में बात करते हुए उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से दलित समाज की भावना आहात हो गई। इसके बाद युवराज पर केस दर्ज किया गया।
दलित समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद कोर्ट ने युवराज सिंह को दी राहत
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को आज दलित समाज पर की गई विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने युवराज सिंह को राहत दी है। युवराज सिंह द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद हांसी थाना शहर में दर्ज हुए मुकदमे को खारिज कराने के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा दायर याचिका पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। युवराज सिंह के मामले में हुई सुनवाई में युवराज सिंह को कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट में आज मामले की हुई सुनवाई
युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के विवादित टिप्पणी के मामले में शिकायतकर्ता रजत कलसन के वकील अर्जुन शओरण की तरफ से हांसी पुलिस पर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। जबकि जांच पर रोक के बारे में हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में युवराज सिंह की विवादित वीडियो जांच के लिए एफएसएल चंडीगढ़ व गुड़गांव को भेजी गई थी।
वहीं बेंच ने कहा कि जब युवराज सिंह खुद मान रहे हैं कि यह वीडियो उनकी है तब इस वीडियो की लैब में जांच कराने की क्या जरूरत है। न्यायाधीश अमोल रतन सिंह ने साफ किया कि उन्होंने जांच पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है उन्होंने केवल पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन पर रोक लगाई है ।
युवराज के मामले पर न्यायाधीश ने दिए आदेश
युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमोल रतन सिंह ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि युवराज सिंह द्वारा अपनी टिप्पणी में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल के बारे में शिकायतकर्ता की मंशा में अपना औपचारिक जवाब पेश करें तथा मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद मुकर्रर की तथा अदालत ने साफ किया कि युवराज सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने का आदेश केवल अगली तारीख पेशी तक है तथा अदालत अगली तारीख पेशी पर इस बारे में पुनर्विचार करेगी।
गौरतलब है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने पिछले साल इंस्टाग्राम पर युजवेन्द्र चहल से वीडियो चैटिंग करते हुए दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर हांसी थाना शहर में उसके खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए युवराज ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर पिछली तारीख पेशी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को युवराज के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लेने के आदेश जारी किए थे।
क्या था युवराज सिंह का विवादित वीडियो
अगर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के वीडियो के बारे में बात करें तो इस इंस्टाग्राम लाइव में युवराज, रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच युवराज सिंह ने चहल के बारे में बात करते हुए उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से दलित समाज की भावना आहात हो गई। इसके बाद युवराज पर केस दर्ज किया गया।